दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने कहा, कोवाक्सीन की दूसरी खुराक मुहैया नहीं करा सकते, तो इसने जोर-शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए गए।
— Wednesday, 2nd June 2021दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कड़े सवाल पूछे. कोर्ट ने टीकाकरण की कमी के बावजूद खुले टीकाकरण केंद्रों की संख्या को लेकर भी सवाल पूछे।
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, 'अगर आप कोवैक्सिन की दूसरी खुराक नहीं दे सकते तो बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किए? इसके अलावा, अदालत ने यह भी पूछा: "क्या आप लोगों को कोवैक्सिन की पहली खुराक लेने के छह सप्ताह के भीतर दूसरी खुराक दे सकते हैं?"
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अगर दिल्ली सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कोवैक्सिन की दोनों खुराक मिल जाएगी, तो उसे इतनी भीड़भाड़ में कई टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे।
न्यायाधीश रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि क्या वह उन लोगों को दूसरी खुराक दे सकती है जिन्होंने छह सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले कोवैक्सिन की पहली खुराक ली थी।