यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानिए किन किन जिलों को कोई राहत नहीं।

यूपी सरकार ने राज्य के 55 जिलों के लोगों को कोरोना में कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का फैसला किया है. इन जिलों में बाजार 1 जून, 2021 को सप्ताह में पांच दिन सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि साप्ताहिक बंद शनिवार और रविवार को लागू रहेगा। वहीं, शेष 20 जिलों में जहां प्रति कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से अधिक है, कोई छूट नहीं दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर सेप्टोरिया में फिलहाल छूट नहीं है. .

साप्ताहिक बंद के दौरान राज्य भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। दुकानों में मौजूद व्यापारियों व अन्य कर्मियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्हें मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी पर देखना होगा और एक कीटाणुनाशक रखना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टीम-9 की बैठक के बाद ये आदेश जारी:

- कोरोना अभियान से जुड़े अग्रिम पंक्ति के सरकारी विभागों की पूरी उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोला जाएगा और शेष 50 प्रतिशत को बारी-बारी से बुलाया जाएगा. सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।

- निजी कंपनियों के कार्यालय भी अनिवार्य रूप से मास्क,कीटाणुनाशक के उपयोग के दिशा-निर्देशों के साथ खोले जाएंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को लागू करने को प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी के पास कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने का अधिदेश होगा।

- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक अपने पहचान पत्र या यूनिट सर्टिफिकेट के आधार पर उनसे मिलने जा सकेंगे. प्रत्येक औद्योगिक इकाई को कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य होगा।

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