केजरीवाल सरकार डीजल वाहनों का पंजीकरण करेगी रद्द, जानें कब से हो जाएंगे आपके वाहन अवैध

दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 से एनजीटी के निर्देशों के पालन करते हुए 10 साल पुराने सभी डीजल वाली गाड़ियों का पंजीकरण रद्द करने जा रही है। इसके बाद, सरकार उन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जारी करेगी। ताकि वाहन मालिक अन्य जगहों पर उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकें। हालांकि, दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इस सप्ताह जारी एक आदेश के अनुसार, आवेदन करने के समय 15 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और साथ ही 15 साल पुराने पेट्रोल के सभी वाहनों के पंजीकरण और संचालन पर रोक लगाने के भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

जुलाई 2016 में पारित एक आदेश में, एनजीटी ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के उसके निर्देश का प्रभावी ढंग से और बिना किसी चूक के पालन किया जाएगा। सबसे पहले 15 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना था। परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि निर्देशों के अनुसार विभाग 1 जनवरी, 2022 को दिल्ली में ऐसे सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगा, जिन्हें 10 साल हो गए हैं या उस तारीख तक पूरा हो जाएगा. विभाग ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से के लिए 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी जारी किया जा सकता है.

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