21 साल बाद मिला न्याय और दोषियों को हुआ आजीवन कारावास

हापुड़ में 21 साल बाद एडीजे-5 जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला हापुड़ नगर कोतवाली का है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा ने बताया कि आपराधिक मामले में रंजिश के चलते महिला की हत्या की गयी है. आरोपी ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक महिला कांति देवी की बेटी निधि चौहान ने 21 अक्टूबर 2002 को मुकदमा दर्ज कराया था। महिला रोज सुबह काम के सिलसिले में शटल से हापुड़ निजामपुर जाती थी।

घटना वाले दिन जब वह शाम को लौट रही थी तो महिला को गोली मार दी गयी. मामले में पांच आरोपियों को नामजद किया गया था। अदालत ने दो आरोपियों संजय और रवि किरण को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11-11 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में तीन आरोपी सुनील कुमार, सुशील कुमार और संजीव तोमर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. मामले में 15 गवाह पेश किए गए। हत्या के एक दोषी की मां विदेश देवी ने कोर्ट को बताया कि मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया। जब ये घटना हुई, तब वह महज 14-14 साल के थे। जिन लोगों ने अपराध किया था, उन्हें बरी कर दिया गया।

About Author

Administrator

मुख्य संवाददाता

Related Articles

`
Get in touch

News India Rights

Phone: +91 9958712797

Email: newsindiarights@gmail.com

Connect with Facebook