न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने सरकार को कहा की मानसिक तनाव झेल रहे लोगों के इलाज के लिए जल्द जारी हो टोल फ्री नंबर।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण  के कारण मानसिक दबाव का अनुभव कर रहे व्यक्तियों के इलाज के लिए जल्द टोल फ्री नंबर जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से दो हफ्ते के भीतर चार अंकों का टोल फ्री नंबर जारी करने को कहा है। जस्टिस नजमी वजीरी ने सरकार से इस नंबर को मीडिया के जरिए प्रचारित करने को कहा है ताकि पीड़ितों को आसानी से मिल सके. कोर्ट ने कहा कि इससे मानसिक तनाव से गुजर रहे लोग अपने इलाज के लिए संबंधित डॉक्टर से संपर्क कर सकेंगे. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर भी नंबर डालने को कहा है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष सुनील कुमार की अवमानना ​​याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने हुए यह निर्देश दिया है. इससे पहले, सरकार ने अदालत को बताया कि उसने कोरोना महामारी के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे लोगों के इलाज के लिए इहाबास और जीपमार के सहयोग से दो मोबाइल नंबरों पर उपलब्ध टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। दोनों मोबाइल नंबर सार्वजनिक हैं, जिस पर कोई भी कॉल कर अपनी समस्या बता सकता है। सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण तनाव में जी रहे लोगों के इलाज के लिए संवेदना नाम के टेली-कॉलिंग परामर्श सेवा चलाई जा रही है.

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