गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन जॉन 8 मे की गयी अवैध निर्माणो पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्यवाई

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अवैध निर्माणों पर रोकथाम हेतु कार्यवाही करने के लिए सख्त निर्देश दिये गये है जिसके क्रम में प्रभारी, प्रवर्तन जोन-8 के द्वारा आज दिनांक 22.10.2024 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के प्राविधानों के अन्तर्गत करहेड़ा, असालतपुर (हिण्डन डूब क्षेत्र) ग्राम सिकरानी, चिरौडी रोड, शगुन मैरिज हॉल के पास प्रेम नगर कालोनी एवं रामेश्वर पार्क के पास गढी कटैया लोनी गाजियाबाद पर पूर्व निर्मित कुल 05 अवैध कालोनियों के साइट ऑफिस, सड़क, खडंजा, बाउण्ड्रीवाल का ध्वस्तीकरण स्थानीय पुलिस एवं प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से किया गया। उक्त ध्वस्तीकरण के समय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, समस्त सुपरवाइजर स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। जोन के संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता तथा सुपरवाईजर स्टाफ को निर्देशित किया गया कि सतत निगरानी रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अवैध निर्माण पुनः न होने पाये। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण/विकास कार्य के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाहियाँ जारी रहेंगी। तदक्रम में निर्माणकर्ताओं/विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है कि किसी भी वादग्रस्त/विवादित निर्माण में सम्पत्ति का क्रय-विक्रय न करें।

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