गाजियाबाद में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप के तहत जो कदम उठाने चाहिए, वह नहीं उठाए जा रहे. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संस्थाओं पर लगाया लाखों का जुर्माना।

गाजियाबाद: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 संस्थानों पर 80.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थल 4 में पानी का छिड़काव नहीं करने पर नगर निगम पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मोदीनगर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाने पर एलएंडटी कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है।

बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने कहा कि अगर प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप के तहत जो कदम उठाने चाहिए, वह नहीं किए जा रहे हैं तो संबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. मोदीनगर में एलएंडटी कंपनी में निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं करते पाए गए।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थल चार में नगर निगम की ओर से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है. क्षेत्र में लगातार धूल उड़ रही थी। महामाया स्टेडियम के पीछे लगे कूड़े को आग लगाने पर नगर निगम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही गाजियाबाद और हापुड़ में विभिन्न स्थानों पर निर्माण के लिए पांच संस्थानों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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