बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने अर्थदण्ड के साथ साथ सुनाई 10 वर्ष की कारावास

गाजियाबाद में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मोंटी को पाक्सो कोर्ट 3 के विशेष न्यायाधीश तेंद्र पाल सिंह ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। घटना आठ साल पहले की है। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि 28 फरवरी 2015 को मुरादनगर थाने में रहने वाली एक महिला अपने बेटे के साथ इलाज के लिए मेरठ स्थित सुभारती मेडिकल कॉलेज गई थी. घर के सभी लोग खेत पर काम करने गए थे। घर में उसकी 11 वर्षीय बेटी अकेली थी। घटना के दिन 11 वर्षीय बालिका सुबह करीब साढ़े 10 बजे घर से कुछ दूर खेत में शौच के लिए गई थी। गांव निवासी मोंटी मासूम बच्ची को जबरन गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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