दो कंपनियों पर प्रदूषण फैलाने के आरोप में 25-25 लाख का जुर्माना

साहिबाबाद। प्रदूषण फैलाने के आरोप में दो औद्योगिक इकाइयों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की जांच में गुरुवार को अंकुर इंडस्ट्रियल कंपनी में दो अतिरिक्त भट्टियां बिना अनुमति के चलती मिलीं. जबकि राजेंद्र नगर के औद्योगिक क्षेत्र दुर्गा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में बिना अनुमति के निर्माण कार्य पाया गया।

पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि अंकुर इंडस्ट्रियल को मानक के अनुसार 1 भट्ठी लगाने की अनुमति है. जबकि टीम को मौके पर तीन और भट्टियां मिलीं। कंपनी के मालिक को अनुमति पत्र दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं दे सके। इसके बाद टीम ने राजेंद्र नगर स्थित दुर्गा इंटर प्राइज लिमिटेड में निर्माण कार्य बिना अनुमति के किया जा रहा पाया। अनुमति पत्र मांगने पर प्रबंधन ने 20 दिन पहले आवेदन करने की बात कही. अधिकारी का कहना है कि कंपनी प्रबंधन को अभी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में दोनों कंपनियों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है।

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