जुर्माना तथा ब्याज की कार्यवाही से बचें सम्मानित करदाता, स्व: कर निर्धारण कर जमा करें हाउस टैक्स- नगर आयुक्त की अपील
— Friday, 29th December 2023नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा शहर वासियों से स्व: कर निर्धारण के माध्यम से हाउस टैक्स जमा करने की अपील की गई है, उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्तिकर स्व: कर नियमावली 2000 व 2013 के अनुसार निकाय सीमा स्थित भूमि एवं आवासीय/ अनवासीय भवनो का स्व: निर्धारण लागू है जिसके अंतर्गत अपने-अपने भवन का स्व: कर निर्धारण प्रपत्र भरकर कर निर्धारण किया जाना हैl
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा समस्त भवन स्वामियों से अपील की जाती है कि करारोपण से छूटे हुए अपने-अपने भवन का स्व कर मूल्यांकन दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से कर लें, विभाग द्वारा यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उक्त दिनांक के बाद कोई भी भवन कर निर्धारण से छूटा हुआ पाया गया तो नगर निगम अपने स्तर से नगर निगम अधिनियम 1959 व नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कर निर्धारण करते हुए उस पर नियम अनुसार जुर्माना व ब्याज की कार्यवाही को अमल में लायेगाl
नगर आयुक्त के निर्देश अनुसार संबंधित टैक्स विभाग के अधिकारियों ने शहर में कई स्थानों पर प्रक्रिया के होर्डिंग भी लगाए हैं तथा प्रचार प्रसार गाड़ियों द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से प्रक्रिया को समझाया भी गया है, तथा सम्मानित करदाता अपने आसपास के जोनल कार्यालय में जाकर स्वयं कर निर्धारण की प्रक्रिया को समझ भी सकते हैं, *विधि इस प्रकार बताई है* कि संपत्ति कर के निर्धारण हेतु करदाता अपनी भूमि व भवन का प्लॉट एरिया, कवर्ड एरिया, कारपेट एरिया, भवन का निर्मित एरिया का आवासीय अनवासीय फ्लोर वाइस सही-सही विवरण तथा भवन के सामने की सड़क की चौड़ाई के साथ नियत दर से गणना कर, स्वामित्व से संबंधित अभिलेख रजिस्ट्री की छाया प्रति संबंधित जोनल कार्यालय में जमा कर निकाय द्वारा उपलब्ध सुविधा का लाभ अवश्य उठा सकते है, सूचना गलत पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना भी निर्धारित किया गया है, सम्मानित कर दाता स्व कर निर्धारण के लिए अपने जोनल कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त निगम द्वारा निर्मित वेबसाइट www.onlinegnn.com पर भी जाकर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, स्व कर निर्धारण प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में जोनल कार्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, अपना बकाया तथा वर्तमान हाउस टैक्स जमा करके नियमों अनुसार छूठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा ब्याज से भी बच सकते हैंl