अब जहरीली शराब बेचने वालों को होगी फांसी या उम्रकैद मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने लिया सख्त फैसला।
— Tuesday, 3rd August 2021मध्य प्रदेश सरकार: शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश सरकार ने अब नकली शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है. इसके आधार पर सरकार ने मंगलवार को अधिकतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई. इसमें जहरीली शराब से मौत के मामले में आरोपी को उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है, वहीं जुर्माने की राशि को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, अवैध शराब की बिक्री को पकड़ने जा रही टीम या किसी अन्य जांच दल पर हमला करने की स्थिति में अब तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.
मिलावटी शराब पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो पहली बार प्रतिवादी को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अपराध को दूसरी बार या दोबारा दोहराने पर आरोपी को मौत की सजा हो सकती है। वहीं, शराब में मिलावट करने पर जुर्माने की राशि 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है. आपको बता दें कि मिलावट करने पर 300-2000 रुपये का मामूली जुर्माना लगता था।